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वॉट्सएप की नई पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, बैन लगाने की मांग

यह याचिका वकील चैतन्या रोहिल्ला की तरफ से डाली गई है. इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले से ही गैरकानूनी तरीके से आम लोगों का डाटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही हैं. ऐसे में वॉट्सएप ने एक और नई प्राइवेट पॉलिसी बिना सरकार से इजाजत लिए तैयार कर दी है.

Updated on: 14 Jan 2021, 07:53 PM

नई दिल्ली:

पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप खोलते ही एक अपडेट की जानकारी सामने आती है अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो शायद आपका व्हाट्सएप हमेशा के लिए बंद हो सकता है. आपको बता दें कि इस अपडेट को लेकर तमाम तरह की कवायदें जारी हैं. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिक भी दाखिल हो गई जिसमें ये कहा गया है कि व्हाट्सएप का ये अपडेट किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है. आपको बता दें कि यह याचिका वकील चैतन्या रोहिल्ला की तरफ से डाली गई है. इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले से ही गैरकानूनी तरीके से आम लोगों का डाटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही हैं. ऐसे में वॉट्सएप ने एक और नई प्राइवेट पॉलिसी बिना सरकार से इजाजत लिए तैयार कर दी है.

भारत सरकार से गाइड लाइंस जारी करने की मांग
आपको बता दें कि दाखिल की गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की गई है कि वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और उसके साथ भारत सरकार वॉट्सएप के इस्तेमाल और लोगों की राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश जारी करे. इस याचिका में आगे कहा गया है कि भारत सरकार इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79(2) (C)और सेक्शन 87 (2) (ZG) के तहत मिली मिली ताकतों का इस्तेमाल करते हुए ये तय करे कि वॉट्सएप किसी भी थर्ड पार्टी को किसी भी उपभोक्ता का डाटा साझा न कर पाए. 

4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने किया बदलाव
आपको बता दें कि वॉट्सएप ने 4 जनवरी 2021 को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये बदलाव करते हुए नया अपडेशन दिया है. इसके मुताबिक इस बदलाव के बाद वॉट्सएप को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए इसके सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा, यानि कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके तहत वॉट्सएप ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि जो भी यूजर नियम और शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा, उसका अकाउंट 8 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा.