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एटीएम से निकले नकली नोट तो घबरायें नहीं, ऐसे मिलेगा पैसा वापस

एटीएम से पैसे निकालने पर अगर आपको लगता है कि आपके पर्स में नकली नोट होने की कोई संभावना नहीं है तो आप अंधेरे में हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7,62,072 मिले नकली नोटों में से 96 प्रतिशत कमर्शल बैंकों को मिले हैं।

Updated on: 22 Nov 2017, 09:35 AM

नई दिल्ली:

एटीएम से पैसे निकालने पर अगर आपको लगता है कि आपके पर्स में नकली नोट होने की कोई संभावना नहीं है तो आप अंधेरे में हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7,62,072 मिले नकली नोटों में से 96 प्रतिशत कमर्शल बैंकों को मिले हैं।

क्या करें अगर एटीएम से निकले नकली नोट

अगर ATM से नकली नोट निकलता है तो उसे एटीएम के सीसीटीवी कैमरा में दिखाना न भूलें। साथ ही एटीएम गार्ड, उस बैंक को, आरबीआई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना मत भूलें। ATM से निकली पर्ची संभाल कर जरूर रखें।

अगर दर्ज शिकायत की जांच के दौरान आप यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि नकली नोट उसी एटीएम से निकले हैं तो आपको पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना है।

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आरबीआई ने बैंकों को कड़े निर्देश दिए हुए हैं कि एटीएम में कैश डालने से पहले यह चेक किया जाए कि कोई नकली नोट लोड न हो। लेकिन अगर फिर भी नकली नोट निकलता है तो आप कुछ खास नहीं कर सकते। कस्टमर के लिए ऐसी स्थिति की कोई गाइडलाइंस नहीं हैं।

क्या करें अगर आपका नोट बैंक नकली बता कर जब्त करता है

कैश डिपॉजिट करते समय अगर बैंक नकली नोटों का पता लगा लेता है तो ये नोट आपके अकाउंट में नहीं जाएंगे। यही नहीं नोट आपको वापस भी नहीं किया जाएगा। आरबीआई के नियमों मुताबिक बैंक नकली नोटों के ट्रांजैक्शन के बारे में रसीद भी काटेगा।

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