सारधा चिट फंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल IPS अधिकारी राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर आज तक लगी रोक की मियाद आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. इसके पहले राजीव कुमार ने राज्य में वकीलों की हड़ताल का हवाला दिया था. कोर्ट ने कहा कि आप वहां व्यक्तिगत रूप से जज के सामने पेश हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के मुताबिक राजीव कुमार को शुक्रवार तक गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है. अगर कोलकाता में कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है, तो आज के बाद कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. निचली अदालत ने बगैर अनुमति देश नहीं छोड़ने और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की शर्त पर वाड्रा को एक अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी. ईडी ने याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. यह मामला विदेशों में वाड्रा की 19 लाख पाउंड की संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है. यह कर से बचने के लिए अघोषित विदेशी संपत्ति और निकाय से संबंधित है.
इसके पहले सारधा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच के घेरे में फंसे पश्चिम बंगाल के आईपीएस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार ने बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका पाए राजीव कुमार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की है. इसके साथ ही राजीव कुमार ने मामले की जांच कर रही सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताया कि फिलहाल राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए तीन जजों की स्पेशल बेंच का फिलहाल गठन नहीं किया जा सकता. ऐसे में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राजीव कुमार गिरफ्तारी पर एक हफ्ते के लिए रोक लगाई थी, जिसकी मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है.
HIGHLIGHTS
- प.बंगाल IPS को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
- प.बंगाल की सीएम ममता के करीबी हैं राजीव कुमार
- राजीव कुमार ने सीबीआई गंभीर आरोप लगाए हैं
Source : Arvind Singh