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वानखेड़े परिवार का नवाब मलिक पर पलटवार, मानहानि केस के साथ SC-ST एक्ट में शिकायत दर्ज  

आर्यन खान मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर  समीर वानखेड़े पर नए-नए आरोप मढ़ रहे हैं. अब वानखेड़े परिवार ने पलटवार करते हुए उन पर एसी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है.

Updated on: 09 Nov 2021, 08:04 AM

highlights

  • एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कराई है
  • वानखेड़े फैमिली की डिमांड है कि मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो
  • परिवार ने पहले ही नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सौ करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोका है

नई दिल्ली:

आर्यन खान मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर  समीर वानखेड़े पर नए-नए आरोप मढ़ रहे हैं. अब वानखेड़े परिवार ने पलटवार करते हुए उन पर एसी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. गौरतलब है ​कि इससे पहले वानखेड़े के परिवार ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सौ करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोका है. इस पर उन्हें आज जवाब दाखिल करना है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने ओशिवारा के अस्टिट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस आयुक्त के पास महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने की शिकायत दर्ज कराई है. वानखेड़े फैमिली की डिमांड है कि मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो.

मानहानि के मुकदमे पर अदालत ने मांगा जवाब 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB), मुंबई क्षेत्रीय इकाई निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया. 

न्यायमूर्ति जामदार के अनुसार, 'आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें. यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं।' उन्होंने वादी (ध्यानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किये बगैर यह निर्देश दिया. ध्यानदेव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने कोर्ट से कहा कि  प्रतिवादी (मलिक द्वारा) प्रतिदिन कुछ झूठा और मानहानी वाला बयान दे रहा है। इस पर फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाती है जो और भी अपमानजक होती है. शेख ने दलील दी, 'आज सुबह, प्रतिवादी ने समीर वानखेड़े की साली के खिलाफ एक ट्वीट किया.'

ध्यानदेव ने केस कर मलिक से सवा करोड़ रुपये की मानहानी की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक ने उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ प्रेसवार्ता तथा सोशल मीडिया के जरिए अपमानजनक टिप्पणियां की हैं. वाद के जरिए मलिक के बयानों को मानहानिकारक घोषित करने और राकांपा नेता को उनके सोशल मीडिया अकाउंट सहित मीडिया में बयान जारी करने या उसे प्रकाशित कराने पर स्थायी रोक लगाने की भी मांग की है. वाद के जरिए मलिक को अपने अब तक के सारे आपत्तिजनक बयान वापस लेने और वादी तथा उनके परिजनों के खिलाफ पोस्ट किए गये अपने सभी ट्वीट हटाने के निर्देश देने की मांग की  गई है. 

क्या है मामला

गौरतलब है कि समीर वानखेड़े ने बीते माह मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज पर मारे गए छापे का नेतृत्व करा था। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान और 19 अन्य को बाद में गिरफ्तार करा गया था। मलिक ने बार-बार क्रूज ड्रग्स मामला 'फर्जी' होने का दावा किया है। साथ ही एनसीबी के अधिकारी पर अनेक गंभीर आरोप मढ़े हैं।