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मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका

चुनावों में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को आधार नंबर से जोड़ने का निर्देश देने की मांग

Updated on: 15 Jul 2019, 08:29 PM

नई दिल्‍ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में सोमवार को एक याचिका दायर कर चुनावों में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को आधार नंबर से जोड़ने का निर्देश देने की मांग की गयी. याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है. चुनाव में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और फर्जी मतदान पर रोक लगाने की दिशा में चुनाव आयोग को ‘आधार’ आधारित चुनाव मतदान प्रणाली के क्रियान्वयन पर उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी है .

वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा है कि यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि एक बार आधार बन जाने पर उसे वोटर आईडी के साथ इसे जोड़ देने से संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों से किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं होगा.

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एक अन्य याचिका में उपाध्याय ने भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी लेन-देन पर लगाम के लिए नागरिकों की चल और अचल संपत्ति को उनके आधार नंबर से जोड़ने के वास्ते उचित कदम के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के जरिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है .

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संभल जाइए! अब बैंक में गलत 'आधार कार्ड' नंबर देना आपको पड़ सकता है भारी

सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन के स्थान पर आधार कार्ड नंबर देने का विकल्प दिया है. ऐसे में जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो अब आधार नंबर का इस्तेमाल करते है. लेकिन ऐसे करने वाले ग्राहकों को ये खबर ध्यान से पढ़ना चाहिए. अब लेन-देन के लिए गलत आधार नंबर देने पर आपको 10,000 का जुर्माना देना पड़ा सकता है. संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है.

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बैंक अधिकारियों ने बताया, 'दस्तावेजों में आधार संख्या सही नहीं पाए जाने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी दस हजार जुर्माना देना होगा. हालांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.'

एक अधिकारी ने ये भी बताया, 'मौजूदा कानून को 5 जुलाई की बजट घोषणा के अनुरूप संशोधित किया जाएगा जिसमें पैन के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. इसके लिए धारा 272बी में संशोधन किया जाएगा.'  विशेषज्ञों के मुताबिक, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं.

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वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था, '1.2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड हैं. इसकी तुलना में केवल 22 करोड़ पैन हैं. करदाता पैन नंबर न होने पर आधार कार्ड नंबर से आयकर रिटर्न भर सकते हैं. बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल व रेस्टोरेंट बिलों का भुगतान करने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं.'