उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी कर दी। इस मौके पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि छह अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे।
आरक्षण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व महिला वर्ग को शामिल किया गया है। वहीं शासन ने आरक्षण के संबंध में संभावित आपत्तियों को 6 अप्रैल से पहले दर्ज कराने के लिए कहा है।
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को लेकर आगे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से आरक्षण सूची जारी की गई है। इसमें कई जिलों का स्वरूप बदल गया है। कहा कि आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं।
त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 17 नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की अंतरिम सूची जारी करते हुए, सरकार ने मसौदे पर सात दिनों के भीतर छह अप्रैल तक आपत्ति मांगी है।
शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी।
आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति,शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग, महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला ,कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अनारक्षित हैं।
ज्ञात हो कि यूपी में शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश बुधवार को यूपी कैबिनेट ने पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने की हरी झंडी दे दी थी। मुख्यमंत्री योगी ने भी इसका स्वागत किया था।
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Source : IANS