Advertisment

वार्णिका छेड़छाड़ मामले में विकास बराला के खिलाफ आरोप तय, फैसला 13 अक्टूबर को

इस मामले में विकास बराला और आशीष पर लगी धाराओं को लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई। जिरह के दौरान विकास बराला के वकील ने किडनैपिंग का केस दर्ज करने को गलत और बेबुनियाद ठहराया।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
वार्णिका छेड़छाड़ मामले में विकास बराला के खिलाफ आरोप तय, फैसला 13 अक्टूबर को

वार्णिका छेड़छाड़ मामले में विकास बराला और आशीष के खिलाफ फैसला सुरक्षित

Advertisment

हरियाणा के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ व अपहरण की कोशिश के आरोपी हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ मंगलवार को अदालत में आरोप तय कर लिए गए है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। 

इस मामले में विकास बराला और आशीष पर लगी धाराओं को लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई। जिरह के दौरान विकास बराला के वकील ने किडनैपिंग का केस दर्ज करने को गलत और बेबुनियाद ठहराया।

एक ओर कोर्ट में वर्णिका कुंडू अपने पिता के साथ मौजूद रहीं वहीं विकास बराला और आशीष भी कोर्ट में उपस्तिथ रहे। इस दौरान विकास बराला काफी भावुक दिखे, आँखों में आंसू लिए वो कोर्ट रूम के बाहर और फिर अंदर खड़े रहे।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध 'रेप' के दायरे में, जानें क्या कहा कोर्ट ने आज

वहीं वर्णिका के वकील और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने वर्णिका के बयान को कोर्ट में पढ़कर सुनाया।  कोर्ट ने सारी जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।  

इससे पहले शुक्रवार को अदालत में विकास बराला और आशीष के खिलाफ आरोप तय होने थे, लेकिन बचाव पक्ष ने एक याचिका दायर कर दी। उन्होंने घटना के बाद देर रात की पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी। इस पर अदालत ने पुलिस को दो दिन का समय दे दिया।

यह भी पढ़ें: SC में सरकार ने इच्छामृत्यु का किया विरोध, कहा-कानून बना तो होगा दुरुपयोग

Source : News Nation Bureau

Molestation case Vikas Barala Vanika Kundu
Advertisment
Advertisment
Advertisment