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पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के पास बम रखने के मामले में छह दोषी करार

पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के पास बम रखने के मामले में छह दोषी करार

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IANS
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V Narayanaamy

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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पुडुचेरी की एक विशेष अदालत ने कट्टरपंथी तमिल संगठन तमिलर विदुथलाई पदई के छह लोगों को पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के आवास के पास बम रखने का दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

23 जनवरी 2014 को, नारायणसामी के स्टाफ सदस्यों को उनके आधिकारिक आवास के सामने एक कार के नीचे एक बम रखा हुआ मिला था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस समय पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे।

बाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच की और दोषियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस मौके पर पहुंची और बम को हटा दिया और तमिलनाडु बम निरोधक दस्ते की एक विशेषज्ञ टीम मौके पर पहुंची और अगले दिन उप्पलम बंदरगाह के परिसर में बम को निष्क्रिय कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बम में 21 विद्युत डेटोनेटर और 12 गैर-विद्युत डेटोनेटर थे।

बम निरोधक दस्ते ने पुलिस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर बम में विस्फोट होता, तो जान-माल का बड़ा नुकसान होता।

मार्च 2014 में, तमिलनाडु क्यू शाखा ने तमिलर विदुथलाई पदाई के 4 सदस्यों को पुडुचेरी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के आवास के पास बम लगाने और मदुरै के उथंगुडी में रिलायंस सुपरमार्केट के पास बम लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शिवगंगा जिले के रहने वाले आर. तिरुसेल्वम (33), उनके भाई आर. कलिंगम (37), ए एम. तमिलारासन (38) और कविरासु उर्फ राजा (38) के रूप में हुई है।

घटना में शामिल होने के आरोप में कार्तिक उर्फ आधी (32) और एक अन्य व्यक्ति जॉन मार्टिन (28) को भी गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए द्वारा जांच की गई, जिसने मार्च 2014 में मामले को संभाला। एनआईए के कार्यालयों के अनुसार, पूछताछ पर आरोपियों ने कहा कि उन्होंने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने वाली तत्कालीन यूपीए सरकार के विरोध में बम लगाए थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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