कांग्रेस का सीएम योगी पर निशाना, कहा- उन्नाव गैंगरेप के लिए आदित्यनाथ दोषी

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया और आदित्यनाथ पर निशाना साधा।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया और आदित्यनाथ पर निशाना साधा।

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Deepak Kumar
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कांग्रेस का सीएम योगी पर निशाना, कहा- उन्नाव गैंगरेप के लिए आदित्यनाथ दोषी

रणदीप सुरजेवाला ने योगी पर साधा निशाना

कांग्रेस ने यूपी के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्नाव गैंगरेप मामले के मुख्य दोषी योगी आदित्यनाथ हैं इसलिए पार्टी को चाहिए कि वो उन्हें तत्काल हटाए।

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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया और आदित्यनाथ पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, 'उन्नाव में जिस युवती के साथ जून, 2017 में कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जिसने मुख्यमंत्री की चौखट पर गुहार लगाई और यहां तक कि आत्मदाह का प्रयास किया उसके असली दोषी कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ हैं।'

अदालत की टिप्पणी का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश महिलाओं, दलितों और किसानों के लिए 'रावण राज्य' बन गया है।

बता दें कि उन्नाव गैंगरेप के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर शनिवार को लखनऊ कोर्ट में पेश हुए थे जिसके बाद उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में पेश होने से पहले सेंगर ने कहा था कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

इसके अलावा सीबीआई ने सेंगर की सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार किया है। शशि सिंह पर आरोप है कि वह पीड़िता को बहला-फुसला कर सेंगर के घर गई थी।

गैंगरेप मामले में सीबीआई ने 15 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी और बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया था।

गैंगरेप पीड़िता के चाचा ने आरोपी विधायक को सीबीआई के गिरफ्तार किये जाने पर कहा, 'सीबीआई गिरफ्तारी की बात जानकर ख़ुशी हुई। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। अगर हमें इस पर भरोसा नहीं है तो हमें देश छोड़ देना चाहिए।'

इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए सीबीआई को सेंगर को हिरासत में नहीं बल्कि गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2 मई तक इस मामले की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है।

पुलिस ने भारी दबाव के बाद गैंगरेप के मुख्य आरोपी उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया था। सीबीआई ने गैंगरेप के मामले में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था।

गौरतलब है कि उन्नाव के माखी थानाक्षेत्र की रहने वाली 18 साल की एक लड़की ने बांगरमऊ सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाईयों समेत कुल पांच लोगों पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

और पढ़ें- उन्नाव गैंगरेप: 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए कुलदीप सेंगर, सहयोगी गिरफ्तार

Source : News Nation Bureau

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