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उपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल की याचिका पर SC करेगा सुनवायी, जेल की सज़ा में चाहते हैं बदलाव

गोपाल अंसल ने राहत का अनुरोध करते कहा है कि उसकी आयु 69 वर्ष है और अगर उसे जेल भेजा गया तो उसका स्वास्थ्य ख़राब होगा।

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Deepak Kumar
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उपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल की याचिका पर SC करेगा सुनवायी, जेल की सज़ा में चाहते हैं बदलाव
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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को गोपाल अंसल की नयी याचिका पर तीन मार्च को सुनवायी के लिए राजी हो गया है। इस याचिका में रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल ने उपहार अग्निकांड में जेल की बाकी सजा काटने के लिये उन्हें दिये गये आदेश में सुधार का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाते हुए गोपाल अंसल को जेल की शेष अवधि की सजा काटने का निर्देश दिया था जबकि उसके बड़े भाई सुशील अंसल को जेल की सजा से राहत मिल गयी थी। न्यायालय ने उनकी उम्र संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुये कहा था कि उसने पहले ही जेल की सजा काट ली।

छोटे भाई ने भी इसी तरह की राहत का अनुरोध करते हुये दावा किया है कि उसकी आयु 69 वर्ष की है और अगर उसे जेल भेजा गया तो उसका स्वास्थ्य ख़राब होगा।

प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी से कहा कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ के पास समय की उपलब्धता के बारे में वह पता लगायेगी और इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

उपहार त्रासदी के पीड़ितों के एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने याचिका का विरोध करते हुये कहा कि पुनर्विचार याचिका पर सुनाये गये निर्णय पर पुनर्विचार नहीं हो सकता।

गौरतलब है कि अंसल बंधुओं के स्वामित्व वाले उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गयी थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गयी थी।

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Uphar case Gopal Ansal
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