यूपी: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लोकायुक्त को आरटीआई से बाहर रखने का आदेश खारिज

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नूतन ठाकुर की याचिका पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 25 हज़ार रुपये देने को कहा है।

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नूतन ठाकुर की याचिका पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 25 हज़ार रुपये देने को कहा है।

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Shivani Bansal
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यूपी: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लोकायुक्त को आरटीआई से बाहर रखने का आदेश खारिज

यूपी: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लोकायुक्त को RTI से बाहर रखना ग़लत

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 25 हज़ार रुपये देने को कहा है।

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अखिलेश सरकार ने लोकायुक्त कार्यालय को आरटीआई से बाहर कर दिया था। अखिलेश सरकार ने लोकायुक्ता कार्यालय को सुरक्षा, अभिसूचना से जुड़ी संस्था बताते हुए आरटीआई से बाहर कर दिया था।

इस पर आज कोर्ट ने कहा कि लोकायुक्त सुरक्षा,अभिसूचना से जुड़ी संस्था नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि लोकायुक्त को आरटीआई से बाहर करना गलत था। इसके बाद अदालत ने सरकार को कहा है कि नूतन ठाकुर को 25 हज़ार रुपये दे।

अगस्त 2012 में अखिलेश यादव सरकार ने इस आदेश को लागू किया था जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट अमिताभ ठाकुर ने इस मुद्दे को कोर्ट के सामने उठाया था। 

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Source : News Nation Bureau

Nutan Thakur UP HC Akhilesh govt ombudsman office
      
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