यूपी सरकार को SC से राहत, हाईकोर्ट के लॉकडाउन के फैसले पर लगाई रोक

यूपी सरकार का कहना है कि लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी जीविका बचाना भी जरूरी है. अदालत के फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. योगी सरकार ने अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है. 

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Kuldeep Singh
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SC पहुंची यूपी सरकार, कहा- लॉकडाउन प्रशासनिक मसला( Photo Credit : न्यूज नेशन)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश के पांच कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था. योगी सरकार ने इन शहरों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. योगी सरकार ने अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है. यूपी सरकार का कहना है कि लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी जीविका बचाना भी जरूरी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सरकार के काम में दखलअंदाजी है.  

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हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है. अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

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योगी सरकार ने किया इनकार 
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं. आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है. इससे लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा.

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