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यूपी कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले की जांच का आदेश दिया

यूपी कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले की जांच का आदेश दिया

Updated on: 12 Aug 2021, 10:20 AM

प्रयागराज:

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत ने पुलिस को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आदेश जारी किए गए हैं।

बुधवार को एसीजेएम (प्रयागराज) नम्रता सिंह ने छावनी, प्रयागराज के थाना प्रभारी को कुछ बिंदुओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज द्वारा उपमुख्यमंत्री को जारी उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की डिग्री की प्रामाणिकता शामिल है।

मामले में आवेदक दिवाकर त्रिपाठी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक याचिका में मौर्य के खिलाफ विभिन्न स्थानों से पांच चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री के कथित उपयोग के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।

दूसरा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री ने फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप भी हासिल किया।

एसीजेएम ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त तय की है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.