गुवाहाटी में दो-तीन दिन में भारी बारिश का अलर्ट
ओडिशा में हैजा का प्रकोप : नवीन पटनायक ने सरकार पर 'लापरवाहीपूर्ण रवैया' अपनाने का आरोप लगाया
एविन लुईस शतक से चूके, वेस्टइंडीज ने तीसरे टी20 में आयरलैंड को 62 रन से हराया
पीएम मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर भारतीय मूल के लोगों में उत्साह
Uttarakhand Road Accident: चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत
विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान में छात्रों की सुरक्षा के लिए हरसंभव उपाय का दिया है आश्वासन : उमर अब्दुल्ला
लड़कियों में दिखा चयन पर उत्साह, बोलीं- सीएम योगी की निष्पक्ष नीति से बनीं देश की सिपाही
जम्मू-कश्मीर : उपराज्यपाल ने सांबा में स्कूल के अपग्रेडेशन, ऑडिटोरियम निर्माण का किया शिलान्यास
IND vs ENG सीरीज से पहले सरफराज खान का धमाल, पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ बनाया 92 रन और अब जड़ दिया शतक

नकली शराब बेचने वालों को होगी मौत की सजा, योगी सरकार ने पारित कराया बिल

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नकली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा दिये जाने संबंधी बिल पारित कराया है।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नकली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा दिये जाने संबंधी बिल पारित कराया है।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
जहरीली शराब पीने से जा रही आंखों की रोशनी

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नकली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा दिये जाने संबंधी बिल पारित कराया है। इसके अनुसार अगर नकली शराब पीने से मौत होती है तो इसका व्यापार करने वाले को फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।

Advertisment

यूपी एक्साइज़ (अमेंडमेंट) बिल 2017 को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में रखा था। जिसे ध्वनि मत से पारित करा लिया गया।

बिल में नकली शराब पीने पर अगगर मौत हो जाती है तो शराब के व्यापारी को मौत की सजा, आजीवन कारावास या 10 लाख तक की पेनाल्टी जो पांच लाख से कम नहीं होगी का प्रवाधान है।

इसके साथ ही अगर किसी को शराब पीने से शारीरिक समस्या आती है और विकलांग हो जाता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है जो 6 साल से कम नहीं होगी। साथ ही 5 लाख रुपये तक की पेनाल्टी जो तीन लाख से कम नहीं होगी का भी प्रावधान किया गया है।

और पढ़ें: CWC ने पार्टी में बढ़ती अनुशासनहीनता पर जताई चिंता

सितंबर में राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया था जिसमें यूपी एक्साइज ऐक्ट में संशोधन किया गया था।

इस बिल का पारित होने से नकली और कच्ची शराब बनाने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी।

दिल्ली और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य हो गया है जहां शराब पीने पर मौत होने की स्थिति में नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में नकली और कच्ची शराब से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।

इस साल जुलाई में अज़मगढ़ में नकली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही 2015 में लखनऊ के मलीहाबाद में 28 लोगों की मौत हो गई थी।

और पढ़ें: हिमाचल में सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी पर्यवेक्षक वापस लौटे

Source : News Nation Bureau

hooch trade UP Assembly bill for death penalty Yogi Govt
      
Advertisment