Unnao Rape Case : रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में तीस हजारी कोर्ट 29 को सुनाएगा फैसला

उन्नाव रेप केस : रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में तीस हजारी कोर्ट 29 को सुनाएगा फैसला

author-image
Sushil Kumar
एडिट
New Update
kuldeep singh Senger

रेप के दोषी कुलदीप सेंगर( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट 29 फरवरी को फैसला सुनाएगा. रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले पर कोर्ट फैसला सुनाएगा. इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 लोग दोषी हैं. बता दें कि पिछले महीने नाबालिग रेप पीड़िता को भी जिंदा जला दिया गया था. आग लगने से पीड़िता बुरी तरह से झुलस गई थी. जिसके चलते उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई. उनके शव को उनके पैतृक गांव में दफना दिया गया था.

Advertisment

यह भी पढ़ें- CM ममता बनर्जी ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, पश्चिम बंगाल में इस कटौती पर जताई चिंता

वहीं इससे पहले उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का उपचार करने वाले डॉ. प्रशांत उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. बता दें कि डॉ. प्रशांत उपाध्याय वह डॉक्टर हैं, जिन्होंने उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का इलाज किया था. रेप केस पीड़िता के पिता को मारपीट के बाद जिला अस्पताल लाया गया था, तब डॉ. प्रशांत उपाध्याय ही इमरजेंसी में थे और इन्होंने ही पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें- ओवैसी की सभा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, AIMIM प्रमुख ने डांट कर कराया चुप, देखें Video

इस मामले पर विवाद होने के बाद जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की, तो डॉ. प्रशांत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया था और लंबे समय बाद इनकी बहाली हुई थी. इस वक्त डॉ. प्रशांत फतेहपुर में तैनात थे. हालांकि, डॉ. प्रशांत उपाध्याय की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बता दें कि इसी केस से जुड़े मामले में मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय मधुमेह से पीड़ित थे.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के अटार्नी जनरल ने विवादित टिप्पणी पर हंगामे के बाद इस्तीफा दिया, जानें क्या कहा था

बता दें कि भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी. अदालत ने उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उसे सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने से इंकार कर दिया था. अपनी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ सेंगर की याचिका पर अदालत ने पीड़िता से जवाब भी मांगा है. न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपये की राशि 60 दिन में देने की अनुमति दी जिनमें से 10 लाख रुपये बिना किसी शर्त के पीड़िता को दिए जाएंगे.

Unnao rape case Tis hazari court rape
      
Advertisment