उन्नाव रेप केस: बीजेपी विधायक के भाई समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया

न्यायिक हिरासत में रेप पीड़िता के पिता की हुई मौत मामले में बीजेपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित 5 आरोपियों के नाम आरोप पत्र में दर्ज हैं।

न्यायिक हिरासत में रेप पीड़िता के पिता की हुई मौत मामले में बीजेपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित 5 आरोपियों के नाम आरोप पत्र में दर्ज हैं।

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saketanand gyan
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उन्नाव रेप केस: बीजेपी विधायक के भाई समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया

उन्नाव कथित रेप मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित रेप के बाद उसके पिता की मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बीजेपी विधायक के भाई समेत 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

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कथित रेप मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।

न्यायिक हिरासत में रेप पीड़िता के पिता की हुई मौत मामले में बीजेपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित 5 आरोपियों के नाम आरोप पत्र में दर्ज हैं।

इन पांच आरोपियों में अतुल सिंह सेंगर के अलावा विनीत मिश्रा, बिरेन्द्र सिंह, राम शरण सिंह, शशि प्रताप सिंह हैं जो सभी उन्नाव जिले में माखी गांव के निवासी है।

सीबीआई ने इनके खिलाफ हत्या और इससे संबंधित अन्य अपराधों का आरोप तय किया है।

जांच अधिकारी अनिल कुमार ने सीबीआई के रोशनुद्दौला कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। रविवार को इस मामले की जांच के 90 दिन पूरे हो जाएंगे।

बता दें कि उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय लड़की ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया था कि जून 2017 में उन्होंने उसे बंधक बनाकर कई बार रेप किया था। लड़की का आरोप था कि विधायक के साथ-साथ उसके लोगों ने भी साथ में रेप किया था।

लड़की के पिता रेप मामले में कोर्ट की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल को दिल्ली से आए थे। उसी शाम उसके घर के सामने कथित तौर पर गाली गलौज और मारपीट की गई जिसके कारण वह घायल हो गया।

गंभीर रूप से घायल करने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा पिता पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और जेल में डाल दिया गया। बाद में इलाज के अभाव में 8 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी।

सीबीआई ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस पूरे मामले में 13 अप्रैल को हिरासत में ले लिया था।

बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण), 366 (महिला का अपहरण), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।

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Source : News Nation Bureau

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