Unnao Gang Rape: अदालत में गिड़गिड़ाया कुलदीप सेंगर, कहा- दो बेटियों का बाप हूं

रेप के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को पीड़ित लड़की की पिता की मौत के मामले में भी अदालत ने गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है.

रेप के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को पीड़ित लड़की की पिता की मौत के मामले में भी अदालत ने गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है.

author-image
Ravindra Singh
एडिट
New Update
kuldeep singh Senger

उन्नाव गैंगरेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) के दोषी पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा पर जिरह के दौरान अपने बचाव में ख़ुद दलीलें रखीं. कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा की अदालत उन्हें इंसाफ दे और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए. रेप के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को पीड़ित लड़की की पिता की मौत के मामले में भी अदालत ने गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है.

Advertisment

कोर्ट ने कुलदीप सेंगर से कहा कि अदालत उन्हें पहले ही इस मामले में दोषी करार दे चुकी है, लिहाजा इन दलीलों का कोई औचित्य नहीं रहा. रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब हिरासत में पीड़ित के पिता की पुलिसकर्मी पिटाई कर रहे थे तो आप लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे. इस पर सेंगर ने अपनी दो बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी होने का हवाला देते हुए सजा में रियायत की मांग की है.

कोर्ट परिसर में गिड़गिड़ाया कुलदीप सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा सजा पर रियायत मांगे जाने पर कोर्ट ने सेंगर से कहा कि उन्हें परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तब होना चाहिए था जब वो लगातार कानूनों को तोड़ रहे थे. वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने कुलदीप सेंगर और दो पुलिसकर्मी समेत सभी आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की है. CBI ने कहा कि यह पुलिसकर्मी भी हत्या की साजिश में शामिल थे, लिहाजा अदालत इन्हें भी अधिकतम सजा मुकर्रर करें.

यह भी पढ़ें-सड़क हादसे में उन्नाव गैंगरेप पीड़िता घायल, मौसी और चाची की मौत; ट्रक ने कार में मारी टक्कर 

पुलिस अधिकारियों को भी मिले कड़ी सजा
इन पुलिस अधिकारियों ने पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कानून व्यवस्था कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और पीड़ित शख्स को उचित समय पर सही इलाज उपलब्ध नहीं कराया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. बहरहाल कोर्ट इस मामले में कल कुलदीप सिंह सेंगर समेत सभी 7 दोषियों की सजा पर कल्ड फैसला सुना सकता है.

यह भी पढ़ें-उन्नाव सड़क हादसे में CBI की चार्जशीट दायर, MLA कुलदीप सेंगर के खिलाफ हत्या का आरोप नहीं

खत्म हो चुकी है विधानसभा सदस्यता
भारतीय जनता पार्टी के के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी कर चुके हैं. कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म किए जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रासद मौर्य ने कहा कि कानून ने अपना काम किया. सजायाफ्ता के साथ जो होना चाहिए, वो हुआ है. मौर्य ने कहा कि विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता है.

यह भी पढ़ें-उन्नाव गैंगरेप मामला : पीड़िता सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, जानें इस मामले में कब क्या हुआ

गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा के साथ सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इससे पहले सेंगर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था.

up Crime news Kuldeep pleaded in Court Ex BJP Leader Kuldeep-senger MLA Kuldeep Singh Senger Unnao Gang Rape
Advertisment