Unlock-4 Guidelines: 10 Points में जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद
Unlock-4 Guidelines: गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक-3 की अवधि 31 अगस्त को पूरी हो जाएगी.
पीएम नरेंद्र मोदी (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
Unlock-4 Guidelines: गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक-3 की अवधि 31 अगस्त को पूरी हो जाएगी. इसी क्रम में मोदी सरकार ने देर शाम अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जानें अनलॉक-4 में किन सेवाओं को खुला रखने की मंजूरी मिली और क्या बंद रहेगा. यहां पढ़ें...
- अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाएगा.
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडली को 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी.
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से गृह मंत्रालय के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दे दी गई है.
- 9-12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की मंजूरी मिली है. यह उनके माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.
- अब आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की जरूरत भी नहीं होगी.
- सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इस तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर मंजूरी दी जाएगी.
- MHA ने यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की परमिशन दी है.
- राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी जिला, उप-विभाजन, शहर, गांव स्तर में लोकल लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.
- COVID-19 प्रबंधन के लिए पूरे देश में निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा.
- ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है. MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
First Published : 29 Aug 2020, 08:35:28 PM
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