नहीं चलेगी राज्यों की मनमानी, लॉकडाउन लगाने को लेनी होगी मोदी सरकार की इजाजत
देश में लगातार कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस बीच जनजीवन सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे नागरिकों को लॉकडाउन से छूट भी दे रही है.
नई दिल्ली:
देश में लगातार कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस बीच जनजीवन सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे नागरिकों को लॉकडाउन से छूट भी दे रही है. इसी क्रम में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MEA) ने देशभर में अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के अनुसार, 7 सिंतबर से देशभर में मेट्रो-रेल सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी तो 21 सितंबर से धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की छूट दे दी गई है. हालांकि, ऐसे आयोजन के लिए सिर्फ 100 लोगों की मौजूदगी तय की गई है. अनलॉक-4 की सबसे खास बात यह है कि अब राज्य अपनी मनमर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी.
लॉकडाउन को लेकर राज्यों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के पीछे NEET-JEE और यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के एग्जाम को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव को अहम कारण माना जा रहा है. केंद्र सरकार को अंदेशा है कि कई गैर एनडीए शासित राज्य लॉकडाउन का फायदा उठाकर NEET-JEE एग्जाम में अड़गा डाल सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-JEE और यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के एग्जाम को हरी झंडी दे दी है. उसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इन परीक्षाओं के विरोध में स्वमुखर हुए थे. गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET-JEE को लेकर पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी है. इस पर अभी सुनवाई होनी है.
उधर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि जेईई-नीट एग्जाम का आयोजन न हो इसके लिए ममता बनर्जी ने ये कवायद की है.
नई गाइडलाइन के अनुसार ये भी जारी हुए दिशा-निर्देश
- अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाएगा.
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडली को 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी.
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से गृह मंत्रालय के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दे दी गई है.
- 9-12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की मंजूरी मिली है. यह उनके माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.
- अब आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की जरूरत भी नहीं होगी.
- सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इस तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर मंजूरी दी जाएगी.
- MHA ने यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की परमिशन दी है.
- COVID-19 प्रबंधन के लिए पूरे देश में निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा.
- ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है. MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
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