स्कूल से लेकर मेट्रो तक... जानें अनलॉक-4 में क्या खुलेगा और किस पर रहेगी रोक
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइन एक सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी. इसमें सबसे बड़ी छूट मेट्रो को लेकर दी गई है.
नई दिल्ली:
कोरोना वायरस के बीच आज से देशभर में अनलॉक-4 का गाइडलाइन लागू कर दी गई हैं. अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है. सात सितंबर से आप मेट्रो की सवारी कर सकेंगे. हालांकि, रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाकों में ज्यादा छूट दी जाएगी. इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्यों और राज्यों के भीतर लोगों के आने जाने और सामानों के ट्रांसपोर्टेशन पर कोई पाबंदी नहीं. अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ई पास, अनुमति या फिर स्पेशल परमीशन की जरूरत नहीं. सोशल, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हर प्रकारकी गतिविधियों को जारी रखनेकी अनुमति हालांकि इनमें शामिल होने वालों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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21 सितंबर से टीचर और ओपन थियेटर की अनुमित
21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर की शुरुआत कर दी जाएगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में रिपोर्ट करने की अनुमति होगी. इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के छात्र अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद स्कूल में अध्यापकों से किसी विषय के परामर्श के लिए जा सकेंगे.
अनलॉक 4 में किन चीजों की अनुमति नही-
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थान अगले दिशा-निर्देश जारी होने तक बंद रहेंगे.
-सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर और स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
-इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, भी सस्पेंड रहेंगे, केवल कुछ ही उड़ानों को अनुमति होगी जिसे गृह मंत्रालय की हरी झंडी होगी.
-65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाओं इन सभी को घर में रहने की सलाह दी गई है. केवल जरूरी मीटिंग या फिर हेल्थ से जुड़ी जरूरतों के समय ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है.
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महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन
महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी. इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे. महाराष्ट्र में होटलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे गई है. हालांकि सरकार ने इसके लिए एसओपी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य बना दिया है. प्रदेश के अंदर जिलों में आवागमन के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी. जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) को प्राथमिकता दी जाएगी. दफ्तर, कार्यस्थल, दुकान, बाजार और औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए काम के घंटे तय होंगे. जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे वहां थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा.
उत्तर प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी.
कन्टेंनमेंट जोन में होगी सख्ती :
कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा. केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा.
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