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पूरा नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित, अगले 6 महीने के लिए बढ़ी AFSPA

पूरा नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित, अगले 6 महीने के लिए बढ़ी AFSPA

Updated on: 30 Dec 2020, 05:56 PM

दिल्ली :

पूरे नगालैंड राज्य को विवादास्पद ‘अफस्पा’ के तहत छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. अफस्पा सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (अफस्पा) सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है. नगालैंड में यह कानून दशकों से लागू है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर नागालैंड को छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय में नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है. ऐसे में नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग जरूरी है. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 30 दिसंबर 2020 से अगले छह महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. 

अशांत क्षेत्र घोषित करने की यह कार्रवाई अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत की जाती है. सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 के नम्बर 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने  30 दिसंबर, 2020  से छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है.