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कैबिनेट बैठक आज( Photo Credit : file photo)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की थी. अब पीएम के ऐलान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (Cabinet Meeting) की बैठक होने वाली है. बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक बिल को मंजूरी देने की संभावना है. बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद तीनों कृषि कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट आज इन कानूनों की वापसी को लेकर अपनी मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज यानि बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होनी है.
संसद के दोनों सदनों से बिल पारित होगा
इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. संसदीय नियमों के अनुसार किसी भी पुराने कानून को वापस कराने के लिए भी वही प्रक्रिया है, जो किसी नए कानून को बनाने की है. जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है। उसी तरह पुराने कानून को वापस लेने या खत्म करने को लेकर संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है.
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इसका मतलब है कि एक नया कानून बनाकर पुराने कानून को खत्म कराना होगा. ऐसे में 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में तीन कानूनों के लिए या तो तीन अलग-अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश करना होगा. पेश करने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन से और फिर दूसरे सदन से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.
बिल पारित होने में कितना समय लगेगा
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून निरस्त होंगे. बिल पारित होने में कितना समय लगेगा, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर तय करेगा. हालांकि पीएम के ऐलान से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि दो दिनों में ही दोनों सदनों से बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति को लेकर भेजा जा सकता है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र शुरू होने के पहले सप्ताह में ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे.
HIGHLIGHTS
- बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा
- 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में बिल पेश करना होगा
- राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून निरस्त होंगे
Source : News Nation Bureau