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UIDAI की हिदायत, आधार नंबर को सार्वजनिक करने से बचें
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आधार प्राधिकरण ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत आधार नंबर जैसी निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
UIDAI की हिदायत, आधार नंबर को सार्वजनिक करने से बचें
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मंगलवार को लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो आधार नंबर को सार्वजनिक करने से बचें। आधार प्राधिकरण ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत आधार नंबर जैसी निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
UIDAI ने एक बयान में कहा, 'इस तरह का कार्य अनुचित है और इससे बचा जाना चाहिए क्योंकि यह सब कानून के अनुरूप नहीं है।'
गौरतलब है कि हाल ही में ट्राई चीफ आर एस शर्मा ने अपना आधार नंबर सोशल साइट्स पर जारी करते हुए लोगों को जानकारी लीक करने की चुनौती दी थी। हालांकि इस चैलेंज के बाद कई लोगों ने उनके फोन नंबर और अकाउंट नंबर जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारी निकाल कर बताया कि यह करना बेहद आसान है।
हालांकि ट्राई चीफ की दलील है कि उनका आधार नंबर हैक नहीं हुआ, वहीं हैकर्स सेंध मारने ता दावा कर रहे हैं।
UIDAI ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अपना आधार नंबर शेयर करके दूसरों को चुनौती देने से बचें।
प्राधिकरण ने कहा कि किसी दूसरे के आधार नंबर से आधार सत्यापन करने की कोशिश या किसी दूसरे के आधार का इस्तेमाल आधार ऐक्ट और IPC के तहत एक दंडनीय अपराध है।
प्राधिकरण ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता हुआ पाया जाता है या दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे कानून के तहत सजा हो सकती है। इसलिए लोग इस तरह का कोई भी कृत्य करने से बचें।
UIDAI ने कहा कि 12 डिजिट का आधार नंबर व्यक्ति की संवेदनशील सूचना है जैसे किसी का बैंक खाता नंबर, पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर आदि होता है। इन चीजों की जानकारी अपनी पहचान जाहिर करने, वैध लेनदेन या फिर जरूरत पड़ने पर ही देनी चाहिए। इसका इस्तेमाल कोई भी तमाम सेवाओं, लाभ और छूट के लिए अपनी पहचान के तौर पर कर सकता है।
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Source : News Nation Bureau