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2010 में एक पुलिसकर्मी को कुचलने के आरोप में दो भाई दोषी करार

2010 में एक पुलिसकर्मी को कुचलने के आरोप में दो भाई दोषी करार

Updated on: 02 Sep 2021, 02:35 PM

बुलंदशहर (यूपी):

दो भाइयों को सितंबर 2010 में ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल को कुचलने के आरोप में दस साल कैद की सजा सुनाई गई है।

मामले में सरकारी वकील वीरपाल सिंह तेवतिया ने बताया कि दोनों भाइयों को आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

दोषियों पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर उन्हें एक और महीने जेल की सजा काटनी होगी।

पुलिस टीम के अनुसार जो मृतक सिपाही के साथ थी, उन्होंने घटना वाले दिन चेकिंग के लिए आरोपी द्वारा चलाए जा रहे वाहन को रोकने की कोशिश की।

पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों भाई गाय तस्करी में शामिल हैं।

प्राथमिकी में कहा गया है, पुलिस टीम ने सीमा को सील कर दिया था, जब बुलंदशहर जिले के गंगावाली निवासी आरोपी धर्मेंद्र और योगेंद्र ने बैरियर पर प्रहार किया और एक सिपाही को 25 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन का पीछा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या और गौहत्या रोकथाम अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.