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ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में लगेगा 8 सप्ताह का समय

ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में लगेगा 8 सप्ताह का समय

Updated on: 08 Jul 2021, 06:50 PM

नई दिल्ली:

ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में निवासी शिकायत अधिकारी यानी रेजीडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर (आरजीओ) को नियुक्त करने में आठ सप्ताह का समय लगेगा । ट्विटर के मुताबिक यह दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो भारत में इसका स्थायी भौतिक संपर्क पता होगा।

हालांकि, ट्विटर ने कहा कि वह नए आईटी नियमों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ट्विटर की प्रतिक्रिया के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) को नियुक्त करने में विफल रहने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट की खिंचाई करते हुए कहा था, आपकी प्रक्रिया आखिर कब तक होगी, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने सोशल मीडिया फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को फ्री पास भी जारी किया था।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने ट्विटर के वकील से कहा था, एक स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ आओ, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।

इसके साथ ही अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के अन्य प्रावधानों के साथ ट्विटर के अनुपालन पर जानकारी मांगी थी। इसके बाद पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की थी।

नियम 4 (1) (सी) के तहत आरजीओ की नियुक्ति के पहलू पर, ट्विटर ने कहा कि वह भारत के निवासी को अपने अंतरिम आरजीओ के रूप में नियुक्ति की पेशकश करने की प्रक्रिया में है और 11 जुलाई 2021 को या उससे पहले ऐसा करने की उम्मीद करता है।

ट्विटर द्वारा दायर दस्तावेज में कहा गया है, ट्विटर ने सार्वजनिक रूप से एक प्रत्यक्ष कर्मचारी के रूप में एक आरजीओ के लिए नौकरी की घोषणा पोस्ट की है और इस समय वह आवेदन स्वीकार कर रहा है। ट्विटर 8 सप्ताह के भीतर इस पद को भरने के लिए एक योग्य व्यक्ति को रोजगार की पेशकश करने के लिए सद्भावपूर्वक प्रयास करेगा।

माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ने कहा कि वह 26 मई से 25 जून की अवधि को कवर करते हुए अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करेगी, जो कि आईटी नियमों के अनुरूप 11 जुलाई के बाद नहीं होगी।

ट्विटर ने कहा कि उसने 6 जुलाई से भारत के एक निवासी को अपना अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी (अंतरिम सीसीओ) नियुक्त किया है और उसने तीसरे पक्ष के ठेकेदार के माध्यम से एक आकस्मिक कार्यकर्ता के रूप में अंतरिम सीसीओ की सेवाएं ली हैं।

दस्तावेज में कहा गया है, ट्विटर ने एमईआईटीवाई को एक संचार भी संबोधित किया है। ट्विटर ने सार्वजनिक रूप से एक मुख्य अनुपालन अधिकारी के लिए नौकरी की घोषणा पोस्ट की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया था।

कुछ महीने पहले भारत सरकार नए आईटी नियम लेकर आई थी और साथ ही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को उसे लागू करने को कहा था, लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद ट्विटर ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा। अब गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि रेजीडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर यानी आरजीओ नियुक्त करने में आठ हफ्ते का वक्त लगेगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.