ट्विटर अभी भी नियमों का नहीं कर रहा पालन, सरकार ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
नियमों की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के ये नामित अधिकारी कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए और भारत में निवासी होने चाहिए। ट्विटर ने अभी तक मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण मंत्रालय को नहीं भेजा है.
नई दिल्ली:
ट्विटर ने अभी तक नई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को अनुपालन की डिटेल्स नहीं दी है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. नए दिशानिर्देशों को इस साल फरवरी में अधिसूचित किया गया था और अहम सोशल मीडिया कंपनियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. अधिकांश प्रमुख सोशल मीडिया बिचौलियों ने अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा किया है, जैसा कि I-T (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 द्वारा आवश्यक है. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया जैसे कू, शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि ने नए नियमों की आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया है.
सूत्र के अनुसार, ट्विटर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है - कल सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद, ट्विटर ने कल देर रात एक संचार भेजा, जिसमें भारत में एक कानूनी फर्म में काम करने वाले एक वकील का नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में विवरण साझा किया गया. नियमों की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के ये नामित अधिकारी कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए और भारत में निवासी होने चाहिए. ट्विटर ने अभी तक मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण मंत्रालय को नहीं भेजा है.
ट्विटर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं
ट्विटर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले दिनों ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी के बाद अब नए आईटी नियमों का पालन ना करने पर उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वकील अमित आचार्य की ओर से यह दाचिका दाखिल की गई है. दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम बनाए थे. इन नियमों के लिए 26 मई की समयसीमा तय की गई थी. 26 मई से नए नियम प्रभावी हो गए हैं. हालांकि ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों ने अभी तक नए नियमों का पालन नहीं किया है.
नए नियमों में क्या?
नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों (मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी) को नियुक्त करना होगा. ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा एप पर होना अनिवार्य है ताकि लोग शिकायत कर सकें. इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समयसीमा भी तय की गई है. कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Daughter : निसा के बर्थडे से पहले इमोशनल हुईं काजोल, बेटी के लिए बयां किया प्यार
-
Lok Sabha Elections 2024: रजनीकांथ से लेकर कमल हासन तक वोट देने पहुंचे ये सितारे, जागरूक नागरिक होने का निभाया फर्ज
-
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, होगी सीरीयस सर्जरी, काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे पति
धर्म-कर्म
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी के दिन इस पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना होती है पूरी
-
Aaj Ka Panchang 19 April 2024: क्या है 19 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Sanatan Dharma: सनातन धर्म में क्या हैं दूसरी शादी के नियम, जानें इजाजत है या नहीं
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति