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AAP नेता सोमनाथ को झटका, अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट मामले में दोबारा जांच की मांग खारिज

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अफ्रीकी महिलाओं के साथ कथित मारपीट मामले में झटका दिया है।

Updated on: 26 Mar 2018, 10:58 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अफ्रीकी महिलाओं के साथ कथित मारपीट मामले में झटका दिया है। अदालत ने सोमनाथ भारती की दोबारा जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि साल 2014 में युगांडा की रहने वाली कुछ महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने सोमनाथ भारती और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमनाथ सहित 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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सोमनाथ की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटीशन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने की। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों से जुड़े 100 से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

आपको बता दें कि 15 और 16 जनवरी, 2014 की रात को तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ द्वारा छापेमारी के दौरान मालवीय नगर में रहने वाली कुछ अफ्रीकी महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था।

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