उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले में एक पंचायत ने तीन तलाक देने वाले एक व्यक्ति को फटकार लगाते हुए उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के रिश्तों में तल्खी आने के बाद 10 दिन पहले उसने तीन तलाक बोल दिया था।
पंचायत की अध्यक्षता करने वाले शख्स शाहिद हुसैन ने बताया कि दोनों के बीच रिश्तों में तल्खी आने के बाद उसने तीन तलाक बोल दिया। जिसके बाद इस मामले में पंचायत बैठी और दो लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
हुसैन के अनुसार, 'सदिरनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय एक युवती का निकाह मूसापुर गांव के 45 साल के एक व्यक्ति से हुआ था। निकाह के बाद से ही दोनों के रिश्तों में तल्खी रहने लगी थी। करीब 10 दिन पहले पति ने गुस्से में तीन बार तलाक कह दिया।'
दोनों तुर्क बिरादरी के बताये जा रहे हैं। हुसैन के अनुसार उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर सोमवार को पंचायत बैठी। पंचायत सम्भल के रायसती स्थित मदरसा खलील उल उलूम में सम्पन्न हुई।
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इस पंचायत में 52 गांव के तुर्क बिरादरी के लोग शामिल हुए थे। जिसके बाद सर्वसम्मति से उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
बता दें कि तुर्क बिरादरी ने एक साथ तीन तलाक कहने पर अपने समाज में पहले ही रोक लगा रखी थी। उसके बाद आए तीन तलाक के इस पहले मामले में पंचायत ने बड़ा जुर्माना लगा दिया।
तुर्क बिरादरी के लोगों ने अपने समाज में दहेज प्रथा, शादियों में फिजूलखर्ची, शादियों में डीजे या डांस पार्टी बुलाने पर पाबंदी लगा रखी है।
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Source : News Nation Bureau