लोकसभा में एक बार फिर पास हुआ तीन तलाक बिल, पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े
लोकसभा में दिनभर चली चर्चा के बाद आखिरकार तीन तलाक बिल पास हो गया है.
नई दिल्ली:
लोकसभा में दिनभर चली चर्चा के बाद आखिरकार एक बार फिर तीन तलाक बिल पास हो गया है. मत विभाजन के दौरान पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े हैं. इसके बाद बिल में संशोधन के लिए वोटिंग हुई, जिसमें पक्ष में 303 और विपक्ष में 78 वोट पड़े हैं. इसके साथ ही ओवैसी की ओर से लाए गए संशोधन को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया है. ओवैसी की ओर से दिए गए दूसरे संशोधन को भी सदन ने खारिज कर दिया है. एन के प्रेमचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है.
यह भी पढ़ेंः तीन तलाक बिल के विरोध में JDU और TMC का सदन से वॉक आउट, जानें क्यों?
बता दें कि लोकसभा में तीन तलाक बिल को विचार के लिए पेश करने के प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों ने वोटिंग की मांग की थी. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इसकी अनुमति दी. सदन के सभी सदस्य पर्चियों के जरिए प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपना वोट दर्ज कराए. इसके बाद स्पीकर ओपी बिड़ला ने पक्ष को 303 वोट मिलने के बाद तीन तलाक बिल पास की घोषणा कर दी.
यह भी पढ़ेंः तलाक के अजीबो-गरीब कारण, जब बीवी का मुहांसा और पैंट-शर्ट पहने से उजड़ गई गृहस्थी
इस तरह लोकसभा से एक बार फिर तीन तलाक बिल पास हो गया है. कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू ने सदन से वॉक आउट कर दिया है. हालांकि, अब राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास कराना सरकार के लिए टेड़ी खीर है. लोकसभा में गुरुवार को बहुप्रतिक्षित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक यानी तीन तलाक बिल पेश किया गया. तीन बिल पर चर्चा चल रही है.
यह बिल पिछली लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था. इसके बाद 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस लोकसभा में सरकार कुछ बदलावों के साथ फिर से बिल को लेकर आई है. अब इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती सरकार के सामने हैं, जहां एनडीए के पास पूर्ण बहुमत नहीं है.
यह भी पढ़ेंः कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में RTI संशोधन बिल का किया विरोध
सरकार से लेकर विपक्ष तीन तलाक पर अपने विचार रख रहे हैं. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल पर बोलने वाले सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया है. कानून मंत्री ने कहा, यह बिल महिलाओं के लिए लाया गया है और इस वजह से महिला सदस्यों को विशेष आभार जताता हूं. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए तीन तलाक बिल इसलिए लाए, क्योंकि तीन तलाक सिर्फ वहीं है और कहीं होता तो उनके लिए भी ऐसा बिल लेकर आते. सदन को तीसरी बार बिल पर चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि कानून की निगरानी नहीं कुछ लोग कानून को रोकने की मंशा से यहां बैठे हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
-
MS Dhoni : धोनी के चक्कर में फैन ने कर लिया गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, कारण जाकर उड़ जाएंगे आपके होश
-
KKR vs DC Dream11 Prediction : कोलकाता और दिल्ली के मैच में ये हो सकती है ड्रीम11 टीम, इन्हें चुनें कप्तान
-
KKR vs DC Head to Head : कोलकाता और दिल्ली में होती है कांटे की टक्कर, हेड टू हेड आंकड़ों में देख लीजिए
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Weekly Horoscope: इन राशियों के लिए शुभ नहीं है ये सप्ताह, एक साथ आ सकती हैं कई मुसीबतें
-
Mulank 1 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 1 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
May Property Purchase Muhurat: मई 2024 में संपत्ति खरीदने के ये हैं 7 शुभ मुहूर्त, आप भी नोट कर लें
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन करें तुलसी के ये उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर!