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ईडी की शिकायत रद्द करने की मांग को लेकर सुकन्या मंडल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

ईडी की शिकायत रद्द करने की मांग को लेकर सुकन्या मंडल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

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IANS
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Trinamool leader

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल ने करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले से संबंधित ईडी की शिकायत और उसके बाद की सभी कार्यवाही को खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पिता और बेटी वर्तमान में मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में है। ईडी के वकील ने तर्क दिया कि सुकन्या की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित है और 26 मई को सुनवाई के लिए निर्धारित है, जिसके बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई 9 अगस्त को तय की।

सुनवाई के दौरान सुकन्या के वकील ने कहा, हमने याचिका ईडी की शिकायत और कार्यवाही को खारिज के लिए लगाई है। मैं उनकी गिरफ्तारी को भी चुनौती दे रहा हूं।

वकील ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया है। सुकन्या के वकील ने कहा कि उस फैसले में कहा गया है कि अगर अभियुक्त विधेय अपराध में शामिल नहीं है, तो उसे शेड्यूल्ड अपराध में नहीं फंसाया जा सकता है। वकील ने यह दावा करते हुए कहा कि उनका मामला पूरी तरह से इस फैसले के दायरे में आता है।

सुकन्या के वकील ने अदालत में यह कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने के लिए उन पर शेड्यूल्ड अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए।

वकील ने यह भी कहा कि केवल सुकन्या और उनके पिता ईडी मामले में आरोपी नहीं हैं क्योंकि उनके पिता शेड्यूल्ड अपराध से संबंधित सीबीआई मामले में आरोपी हैं।

ईडी ने 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या को मामले में कथित संलिप्तता के लिए पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, एजेंसी ने कहा था कि अपराध की कार्यवाही, पैसे के लेन-देन और कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत की जरूरत थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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