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खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से सरकारी खजाने को भारी नुकसान : सुप्रीम कोर्ट

खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से सरकारी खजाने को भारी नुकसान : सुप्रीम कोर्ट

Updated on: 11 Nov 2021, 09:25 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से अवैध खनन को बढ़ावा मिलने के अलावा सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान होता है।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी.आर. गवई ने कहा, पर्यावरण सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने वाले सतत विकास के एक संतुलित दृष्टिकोण का सहारा लिया जाना चाहिए। साथ ही, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो यह अवैध खनन के विकास को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष होता है। रेत माफियाओं के आपराधिक कृत्य से कभी-कभी मानव जीवन का नुकसान हो जाता है।

बिहार सरकार ने एनजीटी के एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि जब तक राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) रेत के खनन के उद्देश्य से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) को मंजूरी नहीं देते, खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी ने दलील दी कि न्यायाधिकरण ने आगे कहा है कि सतेंद्र पांडे बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मामले में अपने फैसले के अनुसार डीएसआर तैयार किए बिना निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकतीं।

उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष गाड़ी को घोड़े के आगे रखने जैसा है और इसने यह भी माना कि राज्य सरकार द्वारा डीएसआर तैयार किए जाते समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन और संबंधित कारकों पर विचार नहीं किया गया।

पीठ ने कहा, यह भी विवादित नहीं हो सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी निर्माण गतिविधियों के निर्माण के लिए रेत की जरूरत होती है। अवैध खनन को बढ़ावा देने के अलावा अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध भी भारी नुकसान का कारण बनता है।

ट्रिब्यूनल ने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि बिहार राज्य में सभी जिलों में खनन के लिए डीएसआर तैयार करने की कवायद नए सिरे से की जाएगी।

आगे कहा गया है कि एसईएसी द्वारा 6 सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी जांच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 सप्ताह की अवधि के भीतर एसईआईएए को भेज दी जाएगी। इसके बाद एसईआईएए ऐसे डीएसआर को प्राप्त होने से छह सप्ताह की अवधि के भीतर मंजूरी देने पर विचार करेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा, हम राज्य सरकार को बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से खनन गतिविधियों को चलाने की अनुमति देते हैं, जिसके लिए वह ठेकेदारों की सेवाओं को नियोजित कर सकती है। हालांकि, ऐसा करते समय, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं सभी को हों, ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो।

शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 20 सप्ताह बाद करेगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.