गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा (किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना) के इस्तेमाल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा, 'चुनाव आयोग के जनवरी 2014 के अधिसूचना पर सवाल उठाने में इतनी देरी क्यों की?'
Source : News Nation Bureau