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तमिलनाडु सरकार ने झुग्गीवासियों की पुनर्वास नीति का मसौदा किया जारी

तमिलनाडु सरकार ने झुग्गीवासियों की पुनर्वास नीति का मसौदा किया जारी

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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तमिलनाडु सरकार ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास और पुनर्वास नीति का पहला मसौदा जारी किया है।

तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड (टीएनयूएचडीबी) द्वारा मंगलवार को जारी मसौदा नीति में कहा गया है कि यह विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत विभागों, वैधानिक निकायों और स्थानीय निकायों द्वारा किए गए अतिक्रमण, बेदखली और विस्थापन पर लागू होता है।

इसमें कहा गया है कि पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करते समय, इच्छित लाभार्थियों की दैनिक आजीविका गतिविधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि पुनर्वास के लिए भूमि की खोज करते समय रोजगार के स्रोत और निकटतम शहरों से दूरी पर भी विचार किया जाना चाहिए।

टीएनयूएचडीबी, (जो पहले तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड था) ने भी मसौदे में निर्दिष्ट किया है कि झुग्गीवासियों को केवल उन क्षेत्रों में समायोजित किया जाना चाहिए, जहां से बस या ट्रेन द्वारा निकटतम शहर तक पहुंचने में केवल आधा घंटा लगेगा।

इस मसौदा नीति में परिकल्पना की गई है कि यह आपत्तिजनक पोराम्बोक भूमि से बेदखल किए गए लोगों पर अन्य निर्देशों पर प्रबल होगी।

इसमें यह भी कहा गया है कि यह नीति केवल भूमि के अतिक्रमण करने वाले धारकों पर लागू होती है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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