US: इन 12 देशों के लोग नहीं कर पाएंगे अमेरिका की यात्रा, राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया बैन, 7 देशों पर की कड़ी कार्रवाई
World Environment Day 2025 पर जानिए कि बदलते पर्यावरण का सेहत पर कैसे पड़ रहा है असर
IPL 2025: कौन है RCB का मालिक? विजय माल्या से तो सालों पहले ही टूट गया था रिश्ता
Corona Virus: देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 4300 से ज्यादा संक्रमित, केरल में सबसे अधिक केस
Madhya Pradesh: पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, इंस्पेक्टर की मौत, तीन जवान घायल
मुंबई में दहेज उत्पीड़न को लेकर महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया
Kerala Lottery Result: केरला लॉटरी से जीते एक करोड़ का प्राइज मनी, ये हैं लकी नंबर
असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के बयान को 'मूर्खतापूर्ण' बताया
बेंगलुरु भगदड़ पर शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना

तिहाड़ जेल प्रशासन को उमर खालिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश

इससे पहले कोर्ट ने खालिद को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था.

author-image
Ravindra Singh
एडिट
New Update
Umar Khalid

उमर खालिद ( Photo Credit : फाइल )

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) अधीक्षक को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की न्यायिक हिरासत के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश, खालिद के वकील की जेल के अंदर सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बाद दिया. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, आशंकाओं के मद्देनजर, जेल अधीक्षक को नियमों के अधीन आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisment

यह भी पढ़ें- Delhi Riots : उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

इससे पहले कोर्ट ने खालिद को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. खालिद को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भड़की हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने कठोर गैरकानूनी गतिविधियां(रोकथाम) अधिनियम के तहत 13 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. रिमांड पीरियड समाप्त होने के बाद उसे कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.

यह भी पढ़ें- Delhi Violence: दिल्‍ली पुलिस को मिली उमर खालिद की 10 दिन की रिमांड

उमर खालिद और उसके वकील तृदीप पाइस के आग्रह पर कोर्ट ने उसे जेल जाने से पहले उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दी और खालिद के वकील को उसे चश्मा मुहैया कराने के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए कहा. वकील पाइस कोर्ट को उसे सुरक्षा मुहैया कराने के बाबत भी एक आवेदन दाखिल करेंगे. उमर खालिद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट को सूचित किया, पुलिस हिरासत के 10 दिन के अंदर, मैंने किसी पेपर या बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

Source : News Nation Bureau

Book on Delhi Riots उमर खालिद तिहाड़ जेल प्रशासन तिहाड़ जेल Umar Khalid Tihar Jail Administration Tihar jail Umar Khalid in Judicial Custody दिल्ली दंगा
      
Advertisment