logo-image

3 फीट के हाइट होने की वजह से गणेश को नहीं मिला था एडमिशन, SC के आदेश के बाद बनेंगे डॉक्टर

गणेश की काबीलियत को मेडिकल कॉलेज ने नहीं पहचाना और NEET परीक्षा में 223 अंक लाने के बावजूद दाखिला नहीं दिया. लेकिन सुप्री कोर्ट के आदेश के बाद इस साल गणेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा और अपने सपने को पूरा करेगा.

Updated on: 20 Jul 2019, 08:21 PM

नई दिल्ली:

उम्र 17 साल...हाइट 3 फीट और वजन 14 किलोग्राम...NEET परीक्षा में 223 अंक...ये पहचान है गणेश की. गणेश की काबीलियत को मेडिकल कॉलेज ने नहीं पहचाना और NEET परीक्षा में 223 अंक लाने के बावजूद दाखिला नहीं दिया. लेकिन सुप्री कोर्ट के आदेश के बाद इस साल गणेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा और अपने सपने को पूरा करेगा.

गुजरात के भावनगर का रहने वाला गणेश साल 2018 में NEET में सफलता हासिल की थी. लेकिन उनकी कदकाठी को देखकर उन्हें किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं दिया गया. लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी और कानूनी लड़ाई लड़ी. गणेश पहले हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां उनके पक्ष में फैसला नहीं आया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके हक में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा शारीरिक अक्षमता और हाइट के कारण किसी के सपने को हम साकार होने से नहीं रोक सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:जब शीला दीक्षित ने पूछा था भाई कितने वोटो से हराया, तब मनोज तिवारी ने दिया था ये जवाब

डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले गणेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी तीन दाखिलों को जिसे रोका गया था, उसे दोबारा मौका देने का आदेश दिया. अब गणेश किसी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर अपने सपनों को पंख देंगे.