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हाथरस कांड: अदालत की निगरानी वाली जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

उच्चतम न्यायालय द्वारा आज कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाए जाने की संभावना है, जिनमें हाथरस मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने और मामले को दिल्ली स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया गया है.

Updated on: 27 Oct 2020, 07:05 AM

लखनऊ/देहरादून:

सुप्रीम कोर्ट आज अदालत की निगरानी वाली जांच के संबंध में याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी. उच्चतम न्यायालय द्वारा आज कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाए जाने की संभावना है, जिनमें हाथरस मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने और मामले को दिल्ली स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया गया है. हाथरस में एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. क्या शीर्ष अदालत जांच की निगरानी करेगी या इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी, आज इस पर कोर्ट फैसला देगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि मामले की सुनवाई यूपी के अंदर हो या बाहर.

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दरअसल, याचिकाओं में दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई. पीड़त परिवार की ओर से पेश वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में जांच पूरी होने के बाद सुनवाई को उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया जाए. उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उत्तर प्रदेश में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने की आशंका प्रकट की थी.