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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनावों पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनावों पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य के छह विधायकों की अयोग्यता के संबंध में एक याचिका पर निर्णय होने तक राज्यसभा चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश के जवाब के बाद ही याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा, हमें कोई कठिनाई नहीं है। हमने याचिका के बारे में रजिस्ट्री से पूछताछ की। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश को इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। यदि सीजेआई सहमत हैं, तो हम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें.

छह विधायकों की अयोग्यता के संबंध में एक याचिका पर फैसला होने तक राज्यसभा चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है।

छह विधायक शुरू में बसपा के साथ थे लेकिन बाद में कांग्रेस में चले गए। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कांग्रेस का सदस्य घोषित किया था।

2020 में, छह विधायकों को दलबदल के लिए अयोग्य घोषित करने और अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन यह अभी भी लंबित है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में राज्यसभा चुनाव में विधायकों को कांग्रेस के बजाय बसपा के रूप में मानने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष का निर्णय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि अगर चुनाव में इन विधायकों के वोटों पर विचार किया जाता है, तो यह निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह अंतरिम आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और चुनाव शुक्रवार को होना है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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