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सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने आंद्र प्रदेश के कुछ जिलों में अनसूचित जनजातियों के लिए 100 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है और सभी राज्यों को चेताया कि भविष्य में किसी भी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं की जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण का फायदा जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है, जरूरतमंद ही परेशान हैं और अनुसूचित जनजातियों के भीतर ही कई संपन्न लोग अब जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं उठाने दे रहे.
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क्या है मामला
साल 2000 में आंध्र प्रदेश के कुछ अनुसूचित बहुल जिलों में शिक्षकों के पोस्ट के लिए 100 फीसदी आरक्षण दिया था. यहां केवल अनुसूचीत जनजाति के लोगों को ही टीचर की नौकरी मिलनी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यपाल द्वारा जारी इस आदेश को रद्द कर दिया है हालांकि अब तक नौकरी पाए लोगों के हित को देखते हुए उन्हें नौकरी में बहाल रखने का आदेश दिया है.
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण के परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निबटने के लिये निर्वाचित सरकार के पास ‘राजनीतिक इच्छा शक्ति’ का होना बहुत ही कठिन है जहां न तो इस लाभ के हकदारों की सूची की समीक्षा की गयी है और न ही आरक्षण का प्रावधान खत्म हुआ है. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार को आरक्षण की पात्रता वाली सूचियों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गत मंगलवार को सुनाये गये अपने फैसले में कहा कि अन्य पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ हुये भेदभाव के कारण सत्ता साझा करने के लिये आरक्षण प्रदान किया गया.
संविधान पीठ ने कहा, ‘यह परिकल्पना की गयी थी कि 10 साल के भीतर सामाजिक विसंगतियों, आर्थिक और पिछड़ेपन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए लेकिन समय समय पर संशोधन किये गये और सूचियों की न तो समीक्षा की गयी और न ही आरक्षण के प्रावधान खत्म हुये.’
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पीठ ने फैसले में आगे कहा, ‘इसकी बजाये, इसे बढ़ाने और आरक्षण के भीतर भी आरक्षण देने की मांग हो रही है. किसी भी निर्वाचित सरकार के लिये इस परिदृश्य में पैदा हो रही चुनौतियों से निबटने के लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति रखना बहुत ही कठिन है.’ न्यायालय ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100 फीसदी पद अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित करने के जनवरी 2000 के अविभाजित आंध्र प्रदेश का आदेश निरस्त करते हुये अपने फैसले में ये टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि यह ‘मनमाना’ है और संविधान के अंतर्गत इसकी इजाजत नहीं है.
पीठ ने कहा कि 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करना ‘अनुचित’ होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ायेंगे। पीठ ने कहा कि अनूसूचति जनजातियों के लिये आरक्षण का प्रावधान और आदिवासी इलाकों के संविधान की वजह यह है कि उनकी जीवन शैली की पद्धति एकदम भिन्न है क्योंकि वे सामान्य सभ्यता से अलग हैं और यह न्याय प्रदान करने, सांस्कृतिक और जीवन शैली जैसे कई पहलुओं में भिन्न हैं.
(भाषा से इनपुट)