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Hyderabad Encounter की सुनवाई आज, कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था ये निर्देश

हैदराबाद में सीन रिक्रिएशन के लिए ले गए गैंगरेप के आरोपियों ने भागने का प्रयास किया था जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था.

Updated on: 09 Dec 2019, 09:38 AM

नई दिल्ली:

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) आज हैदराबाद एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) केस पर सुनवाई करने जा रहा है. कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार (State Government) को एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों की बॉड़ी को 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था. 

हैदराबाद एनकाउंटर की बात सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई थी. हालांकि देश की जनता ने इसका स्वागत किया था और एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मियों को मिठाई बांटी गई, उन्हें हवा में उछाला गया तो कहीं महिलाओं ने उन्हें राखि बांधी थी. हालांकि इस मामले में दो याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं. 

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ऐसे हुआ था एनकाउंटर
हैदराबाद पुलिस के अनुसार, वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के चारों आरोपियों को सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया था, वहां पर आरोपियों ने पुलिस वालों की गन छीनने और भागने का प्रयास किया. पुलिस ने पहले तो उन सबको वार्निंग दी लेकिन आरोपी नहीं माने तो पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ी. इस घटना में पुलिस के दो जवान भी घायल हो गए थे.

जिसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पोस्टमार्टम के बाद भी चारों आरोपियों की बॉड़ी को 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखा जाए. 

हैदराबाद एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) में मारे गए चार आरोपियों से एक की पत्नी ने शनिवार को पति की मौत पर दुख और नाराजगी जताई, लेकिन लोग पुलिस की इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं. आरोपी चेन्नकेशावुलू की पत्नी ने कहा कि गलती करने पर कितने लोग जेल में हैं. उन्हें भी उसी तरह गोली मार दी जानी चाहिए जैसे इन्हें (महिला पशुचिकित्सक मामले के आरोपी) मारी गई. 

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