रेप केस में तरुण तेजपाल को राहत नहीं, गोवा हाईकोर्ट ने चार्जशीट दायर करने के दिए आदेश

रेप के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोवा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय किया जाए।

रेप के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोवा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय किया जाए।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
रेप केस में तरुण तेजपाल को राहत नहीं, गोवा हाईकोर्ट ने चार्जशीट दायर करने के दिए आदेश

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल (फाइल फोटो)

रेप के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोवा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

Advertisment

आपको बता दें कि गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है। जिसके खिलाफ तेजपाल ने गोवा हाई कोर्ट में अपील की थी।

तेजपाल पर गोवा में 2013 में थिंकफेस्ट सम्मेलन के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपने कनिष्ठ सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। वरिष्ठ पत्रकार तेजपाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

Source : News Nation Bureau

rape case Tarun Tejpal Journalist Editor Tehelka Goa High Court
      
Advertisment