तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले का हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को करेगा सुनवाई

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले का हिंसा मामल में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया था

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले का हिंसा मामल में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया था

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Mohit Sharma
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supreme court( Photo Credit : FILE PIC)

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले का हिंसा मामल में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया था. दरअसल, निजी स्कूल में मृत पाई गई बारहवीं कक्षा की एक लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट द्वारा फिर से पोस्टमार्टम के लिए चार डॉक्टरों की टीम गठित करने के आदेश में मृतका के पिता ने की संशोधन की मांग की है, पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित चिकित्सक को भी शामिल किया जाए.

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हाईकोर्ट ने जिले के एक निजी स्कूल में मृत पाई गई बारहवीं कक्षा की एक लड़की के शव का फिर से पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है. अदालत ने डीजीपी को हिंसा के वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया और पोस्टमॉर्टम करने के लिए चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम का नाम देने का निर्देश दिया है. HC ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की इस तरह की अप्राकृतिक मौत के मामलों में सीबी-सीआईडी ​​द्वारा जांच की जानी चाहिए और पोस्टमॉर्टम तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए और वीडियो टेप किया जाना चाहिए. अदालत ने ये निर्देश पीड़िता के पिता द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए.

Source : Avneesh Chaudhary

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