सतलज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को पहले नहर निर्माण करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने ऐसा क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो इस मसले को बाद में देखा जाएगा लेकिन पहले नहर निर्माण करना होगा।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस मामले में फैसला दिया। कोर्ट हरियाणा सरकार की तरफ से दायर मानहानि के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और दोनों राज्यों को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य यह सुनिश्चित करे कि इस मामले को लेकर कोई औऱ विरोध प्रदर्शन नहीं हो। हरियाणा में इस मसले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी दल इंडियन नैशनल लोक दल (आईएनएलडी) सतलज यमुना लिंक रोड के निर्माण को लेकर राज्य में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पंजाब सरकार की तरफ से सतलज-यमुना लिंक नहर प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने और इसके लिए ली गई जमीन को लौटाने के बाद हरियाणा सरकार ने अदालती अवमानना का केस दायर किया था।
SYL: पंजाब के CM के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंजाब सरकार एकतरफा कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट को रद्द नहीं कर सकता। दरअसल पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।
कैप्टन अमरिंदर ने बादल सरकार पर साधा निशाना, कहा लूटेरे हैं सब
HIGHLIGHTS
- SC ने दिया पंजाब और हरियाणा को सतलज यमुना लिंक नहर बनाने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है
Source : News Nation Bureau