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जानिए क्या है सबरीमाला मंदिर से जुड़ा पूरा विवाद जिसपर रहेगी आज सबकी नजर

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछले साल ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10-50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी थी

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Aditi Sharma
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जानिए क्या है सबरीमाला मंदिर से जुड़ा पूरा विवाद जिसपर रहेगी आज सबकी नजर

सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला( Photo Credit : फाइल फोटो)

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सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को कई अहम मुद्दो पर फैसला सुनाने वाला है. इनमें केरल के सबरीमाला मंदिर मामले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला भी शामिल हैं. दरअसल ये मामला पिछले साल भी काफी सुर्खियों में था. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी थी. हालांकि इसके बावजूद महिलाओं को मंदिर प्रवेश करने से रोका गया. इस दौरान काफी हंगामा हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा.

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कई पुनर्विचार याचिका दाखिल कई गईं. इन पुनर्विचार याचिकाओं की संख्या कुल मिलाकर 65 थीं. इन सभी 65 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. बता दें, सबरीमाला मंदिर मामले में 10-50 साल की महिलाओं के प्रवेश को दाखिल की गई इन याचिकाओं में 56 पुनर्विचार याचिकाएं है जबकि 4 नई याचिका और 5 ट्रांसफर याचिकाएं हैं.

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 10 से 50 साल तक की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक थी. परंपरा अनुसार लोग इसका कारण महिलाओं के पीरियड्स यानि मासिक धर्म को बताते हैं क्योंकि मंदिर में प्रवेश से 40 दिन पहले हर व्यक्ति को तमाम तरह से खुद को पवित्र रखना होता है और मंदिर बोर्ड के अनुसार पीरियड्स महिलाओं को अपवित्र कर देते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी. 

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बता दें, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर रहे हैं. पीठ ने 6 फरवरी को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई वाली बेंच आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. इससे पहले वे बड़े मामलों पर फैसला सुना रहे हैं.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

sabrimala temple review petition Supreme Court
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