तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाया जा सकता है। तीन सदस्यों की बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी।
इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए एम खानविलकर शामिल हैं। फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी साल कर्नाटक में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाले फैसले को लेकर बेंगलुरू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जल विवाद को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले को साल 2007 में चुनौती दी थी।
कर्नाटक सरकार चाहती है कि तमिलनाडु को कम पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे वहीं तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक को कम पानी मिले।
इस मामले में ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु में 192 टीएमसी फीट (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) को कर्नाटक द्वारा मेटटूर बांध में छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। जबकि कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट तो केरल को 30 टीएमसी वहीं पुडुचेरी को 6 टीएमसी देने की बात कही गई थी।
यह जल विवाद करीब 120 साल पुराना है। जिसे लेकर आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी जारी है। सभी राज्यों का कहना है कि उनके हिस्सें में कम पानी मिला है।
सभी राज्यों की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Source : News Nation Bureau