देश के सबसे विवादित मुद्दों में से एक तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुबह अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इसमें 3:2 से मेजोरिटी फैसले में ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक करार दिया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। पूरे देश की पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें अटकी हुई थी।
Source : News Nation Bureau