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सुप्रीम कोर्ट ने माना- राइट टू प्राइवेसी है मौलिक अधिकार
राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने निजता के आधार को मौलिक आधार माना है।
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सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस जे एस खेहर के अलावा, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस आर के अग्रवाल, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जीने के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया है।
Source : News Nation Bureau
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