Corona Vaccine को लेकर SC का फैसला, टीके के लिए नहीं कर सकते हैं बाध्य

Supreme Court Verdict On Corona Vaccine: कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि सोमवार को बड़ा निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वैक्सीन के लिए किसी बाध्य नहीं कर सकते हैं.

Supreme Court Verdict On Corona Vaccine: कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि सोमवार को बड़ा निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वैक्सीन के लिए किसी बाध्य नहीं कर सकते हैं.

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Mohit Saxena
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Supreme Court verdict( Photo Credit : news nation)

Supreme Court Verdict On Corona Vaccine: कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि सोमवार को बड़ा निर्णय सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वैक्सीन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है  कि किसी भी शख्स को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. अदालत ने ये भी कहा कि वह संतुष्ट है कि वर्तमान वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है. सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गैर-टीकाकरण वाले लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित  करने के लिए लगाई गई शर्त आनुपातिक नहीं हैं और मौजूदा परिस्थितियों में इसे वापस लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सामने लाने का भी निर्देश दिया है.

Source : News Nation Bureau

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