सुप्रीम कोर्ट का नागेश्वर राव की नियुक्ति मामले में दखल देने से इनकार

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई भी निर्देश देने से किया इनकार

author-image
Sushil Kumar
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट का नागेश्वर राव की नियुक्ति मामले में दखल देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम. नागेश्वर राव की पूर्व में की गई नियुक्ति में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दखल देने से इनकार ऐसे समय में किया है जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई भी निर्देश देने से भी इनकार कर दिया.

Advertisment

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कॉमन काज ने इस मामले में निर्देश देने की मांग की थी. सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के 10 जनवरी को पद से हटाए जाने के बाद नागेश्वर राव की दो बार सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी.

Source : IANS

M Nageshwar rao Supreme Court cbi interin cbi Justice Arun Mishra
      
Advertisment