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गुजरात दंगा: SC का फैसला, राज्य सरकार तय नीतियों के अनुसार दे धार्मिक स्थलों की मरम्मत का खर्च

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए 2002 दंगों में गुजरात सरकार को बड़ी राहत दी है।

Updated on: 29 Aug 2017, 08:58 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया निरस्त
  • राज्य सरकार पहले से तय पॉलिसी के मुताबिक दे मुआवजा

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए 2002 दंगों में गुजरात सरकार को बड़ी राहत दी है। गुजरात सरकार को 2002 दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के नुकसान की भरपाई नहीं करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार पहले से तय अपनी पॉलिसी के मुताबिक उचित मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को मान लिया जिसके तहत वो मकान-दुकान के नुकसान के लिए तय नीति के तहत ज़रूरी होने पर धार्मिक इमारतों को भी कुछ मुआवज़ा दे सकती है।

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार को धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा। यहां धार्मिक स्थल का आशय मस्जिदों से हैं।

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गुजरात हाई कोर्ट ने सभी 26 जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में धार्मिक इमारतों को हुए नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया था। इस पूरे नुकसान की भरपाई राज्य सरकार को करनी थी।

गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किया। अब सब कुछ राज्य सरकार पर निर्भर होगा कि वो कितनी इमारतों के लिए कितना मुआवज़ा देगी।

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