logo-image

रेप मामले में 'पीपली लाइव' के फारूकी को SC से राहत, पूछा- घटना के बाद 'आई लव यू' का मैसेज क्यों भेजा?

अमेरिकी शोध छात्रा से रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बरी हो चुके फिल्म 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारूकी को एक और बड़ी राहत मिली है।

Updated on: 19 Jan 2018, 01:23 PM

highlights

  • पीपली लाइव के को-डायरेक्‍टर महमूद फारूकी पर रेप का आरोप लगाने वाली अमेरिकी रिसर्चर की अर्जी को SC ने किया खारिज
  • कोर्ट ने लड़की के वकील से पूछा, घटना के बाद भी लड़की ने फारुकी को 'आई लव यू' का सन्देश क्यों भेजा?

नई दिल्ली:

अमेरिकी शोध छात्रा से रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बरी हो चुके फिल्म 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारूकी को एक और बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेरिकी शोध छात्रा द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कई सवाल पूछे।

जस्टिस बोबडे ने शिकायतकर्ता लड़की के वकील से पूछा, 'कितनी बार आप (लड़की) फारूकी के साथ घूमे? कितनी बार दोनों (फारूकी और लड़की) ने साथ ड्रिंक पी? इस घटना के बाद भी लड़की ने फारुकी को 'आई लव यू' का सन्देश क्यों भेजा? कोई रेप पीड़िता किसी आरोपी को ऐसे सन्देश क्यों भेजेगी?'

शीर्ष अदालत ने माना कि फारुकी और लड़की दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी, कई बार साथ ड्रिंक किया था। दोनों के बीच घटना से पहले सेक्सुअल इंटरेक्शन भी था।

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा फारूकी के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है।

आपको बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिकी शोध छात्रा से रेप के मामले में महमूद फारूकी को बरी कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना की सच्चाई और शिकायत पर सवाल उठाए थे।

और पढ़ें: पाकिस्तानी पीएम के हाफिज 'साहेब' कहने पर अमेरिका ने दिखाई आंख

इससे पहले 4 अगस्त 2016 को निचली अदालत ने महमूद फारूकी को सात साल जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को फारूकी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय एक शोध छात्रा 2014 में दिल्ली आई थी। वह गोरखपुर गईं, जहां वह अपने शोध के लिए संपर्कों की तलाश में थी। इसी दौरान वह फारूकी के संपर्क में आई।

और पढ़ें: बेटे ने मां को चिढ़ाया तो गला दबाकर की हत्या, जलाकर घर के पीछे फेंका

फारूकी पर आरोप था कि उसे 28 मार्च, 2015 को सुखदेव विहार स्थित अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। रात 9 बजे जब पीड़िता फारूकी के घर पहुंची तो वह काफी नशे में थे और इसी दिन उन्होंने रेप किया।

इस मामले में दिल्ली के न्यू फ्रेंडस कॉलोनी थाने में शोध छात्रा की शिकायत पर 19 जून 2015 को एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद फारूकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

और पढ़ें: रिलीज पर रोक की मांग की अर्जी को SC ने ठुकराया